Source: मतदाताओं को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डालने की सुविधा दी गई है।जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा।
भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इन दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
वोटर इन्फ़ॉर्मेशन स्लिप पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी। मतदाता को मतदान केन्द्र पर मतदान के समय एपिक कार्ड अथवा ऊपर वर्णित दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना होगा।